कोरोना संक्रमण - बालोद कलेक्टर महोबे ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश... सभी प्रकार के आयोजन पर लगाया बैन....

बालोद जिला मे कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर जनमजेय महोबे ने को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक 23 मार्च से आगामी आदेश तक सभी तरह के सार्वजनिक, राजनैतिक धरना-प्रदर्शन, जूलुस, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों और भीड़ वाले कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है।
वहीं शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। पूर्व निर्धारित और वर्तमान में होने वाले कार्यक्रम के लिए एसडीएम से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
कोविड-19 के बढ़ते संकमण को देखते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं -
★ सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन / जुलूस/ रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
★ सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा-धार्मिक / सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
★ धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।
★ शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी ।
★ सभी प्रकार के स्पोट्र्स/ खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
★ होटल/रेस्टोरेंट / मैरिज प्लेस / क्लब / कॉलोनी /एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी।
उपरोक्त सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बालोद का होगा। सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बालोद द्वारा दी जाएगी। यह आदेश तत्काल जिला में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।