ब्रेकिंग - बालोद में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, राशन दुकान सहित सब्जी और फल के स्ट्रीट वेंडर को मिली छूट.. और क्या-क्या पढ़िए सिर्फ टाइम्स पर...

ब्रेकिंग - बालोद में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, राशन दुकान सहित सब्जी और फल के स्ट्रीट वेंडर को मिली छूट.. और क्या-क्या पढ़िए सिर्फ टाइम्स पर...

छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए बालोद जिला में कलेक्टर जन्मजेय महोंबे ने लॉकडाउन (Lockdown Extension In Balod) को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस बीच राशन दुकानों और सब्जी और फल के स्ट्रीट वेंडर को छूट दी गई है। वे मुहल्लों और कॉलोनियों में स्ट्रीट वेंडर सब्जी और फल बेच सकेंगे। वहीं बैंक कर्मियों को भी छूट दी गई है। बता दें कि राजधानी में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था।

 इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सब्जी व फल घर-घर जाकर बेचने की अनुमति देने की बात कही थी। पशु आहार केंद्र भी खुलेंगे। पीडीएस की दुकानों में टोकन सिस्टम से खाद्यान्न का वितरण होगा। इस संबंध में कलेक्टर ने अबनिर्देश जारी कर दिए हैं।

कलेक्टरों ने साफ कहा है, Lockdown की अवधि में कोई भी सब्जी एवं फल की दुकान नहीं खुलेगी। सब्जी-फल उत्पादक किसानों से सीधे सब्जी-भाजी, फल क्रय कर उसे गली-मोहल्लों में घर-घर जाकर बेच सकेंगे। उन्होंने गांवों में सब्जी एवं फल की खेती करने वाले किसानों को यदि वह शहर आकर कॉलोनियों एवं मोहल्लों में डोर-टू-डोर सब्जी-फल बेचना चाहते हैं तो उन्हें भी इसकी अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। 

कलेक्टर के आदेश में बढ़ती संक्रमण की चिंता - बालोद कलेक्टर जन्मजेय महोबे ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी और गांवों तक महामारी से पैर फैलाने की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा अहम है, इसलिए जिला में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 26 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी।