ब्रेकिंग - 17मई तक बालोद जिला फिर हुआ लॉक... किराना, स्टेशनरी, आटा चक्की एवम वाहन मरम्मत को छूट... जानिए कलेक्टर आदेश में लॉकडाउन से जुड़ी जरूरी बातें...

ब्रेकिंग - 17मई तक बालोद जिला फिर हुआ लॉक... किराना, स्टेशनरी, आटा चक्की एवम वाहन मरम्मत को छूट... जानिए कलेक्टर आदेश में लॉकडाउन से जुड़ी जरूरी बातें...

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बालोद जिला कलेक्टर ने 17 मई तक लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बालोद में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5 के लिए बालोद कलेक्टर जन्मजेय महोबे ने आदेश जारी किया है। बालोद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। 

सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून / ब्यूटी पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेगे। सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगें।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे पर्यटक स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। 

उपरोक्त अवधि में बालोद जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 अर्द्ध- प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेगें उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे।

टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचीलन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूरा, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें l

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन / मंडियों में लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक दी जाती है। सभी पान / सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ही रहेगा। 

भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। 

लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है : कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान / गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय / मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।

वाहन मरम्मत / पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रुम नही खुलेगें किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगें । 

गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, मॉल / सुपर बाजार में स्थित दुकाने नहीं खुलेगी फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक-अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। 

किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने / ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जायेगी। को मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस / बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल / डीजल पंप, एल. पी. जी. पी. डी. एस. / केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन / श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक शासकीय लेन-देन, निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। 

ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत / सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। 

उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।