मुहर्त में शादी.. बारात पहुँचने वाली थी.. परिवार के महंगी पड़ी शादी.... प्रशासन की समझाइश के बाद रोक दी गई शादी...

ब्रेकिंग

मुहर्त में शादी.. बारात पहुँचने वाली थी.. परिवार के महंगी पड़ी शादी.... प्रशासन की समझाइश के बाद रोक दी गई शादी...

वामन साहू / डुलेश्वर डड़सेना

बालोद:  इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा हैं। वही कुछ जगह निर्धारित तय उम्र और नाबालिक की शादी कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहा हैं। बीते 4 दिनों में 3 मामले सामने आए हैं। वही महिला बाल विकास विभाग की टीम भी सक्रियता के साथ ऐसे विवाह को रुकवाने कमर कसी हैं।


शुक्रवार को अर्जुन्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग को सूचना मिली थी, की वार्ड में विवाह के निर्धारित उम्र से पहले लड़का की शादी 11 फरवरी शुक्रवार को कराई जा रही है। जिनकी उम्र 20 वर्ष 09 माह है। सुचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन के परिपालन में एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) गुण्डरदेही, तहसील कार्यालय अर्जुन्दा से राजस्व निरिक्षक, पटवारी, थाना प्रभारी सहायक उपनिरिक्षक एक महिला, एक पुरूष आरक्षक, बाल संरक्षण इकाई बालोद से संरक्षण अधिकारी, परामर्शदाता, चाईल्ड लाइन बालोद से समन्वयक, टिम मेम्बर, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, पर्षदगण, वरिष्ठ नागरिक के संयुक्त रेस्क्यु
दल द्वारा थाना प्रभारी की मदद से घर में पहुंच कर बालक का उम्र संबंधि दस्तावेज का सत्यापन किया गया।


जिसमें बालक का उम्र 20 वर्ष 09 माह मिला। बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये इसकी जानकारी प्रदान की गई व समझाइश देकर परिवार वालों द्वारा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया व बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत ही विवाह किये जाने की समझाईश दी गई। परिवारजनो द्वारा बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत विवाह आयोजित किए जाने की सहमति दी गई।