गणेश स्थापना बालोद ब्रेकिंग : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने गणेशोत्सव के संबंध में जारी किए दिशा-निर्देश.. स्थापना से विर्सजन तक समिति को करना होगा इन नियमों का पालन... पढ़िए विस्तार से...-

बालोद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं:-
1. मूर्ति की ऊंचाई एवं चैड़ाई 4 गुणा 4 फीट से अधिक ना हो।
2. मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फीट से अधिक ना हो।
3. पंडाल के सामने कम से कम पाॅच हजार वर्ग फीट की खुली जगह हो।
4. पंडाल एवं सामने पाॅच हजार फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित ना हो।
5. मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल ना हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे।
6. किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक ना हो।
7. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टेªसिंग किया जा सके।
8. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति चार सीसीटीवी लगाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
9. मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा।
10. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवाॅश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
11. थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर पण्डाल में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
12. व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा।
13. यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा।
14. कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
15. मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
16. मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
17. मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
18. मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा-एस(छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
19. मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
20. मूर्ति विसर्जन के लिए चार से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
21. मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग तथा तिथि एवं समय का पालन करना होगा।
22. शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
23. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता हैं तो कम से कम सात दिवस पूर्व स्थानीय निकाय कार्यालय में शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बालोद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/ आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।