बालोद जिला में होली के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन... सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध, गांव-नगर में नंगाड़ा भी नही बजा पाएंगे, होली मिलन भी नही,, उल्लंघन करने पर धारा188 की कार्यवाही... पढ़िए गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण के बीच होली त्यौहार पर कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है बाजार और भीड़भाड़ वाली जगहों में कोरोना जाच सेंटर की संख्या बढ़ गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह नंगड़ा बजाना प्रतिबंध होगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली पर्व में विशेष नियम वा दिशा निर्देश जारी किया है।
होली पर सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारासमय-समय पर जारी निर्देशों मापदंडों एवं गाइड लाइन का पालन करना होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में माक्स सोशल डिस्टेंसिंग सेनीटाइजर का का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा ऐसा करते नहीं पाया गया तो इसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1. होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए l
2. निज निवास में होली मिलन कराते हैं तो उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना l
3. माक्स पहनना समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग व्यक्तियों के मध्य क्रम से 2 घंटे दूरी रखना अनिवार्य होगा।
4. होली त्यौहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों को एक साथ घूमना प्रतिबंध रहेगा।
5. होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन भी प्रतिबंध रहेगा।
6. होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाना तथा साउंड वाले साइलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंध रहेगी।
7. जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानें में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा साथ ही माक्स लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदारों तथा खरीददार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।
8. रेजिडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा।
9. होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दोपहिया वाहन में तीन सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंध रहेगा।
10. ध्वनि विस्तार यंत्र उपयोग का उपयोग नही।
प्रशासनिक गाइडलाइन में एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानक कोलाहल अधिनियम भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शर्तों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और सुसंगत विधि अनुसार प्रशासन कार्यवाही कर सकती हैै ।