पॉक्सो एक्ट की कार्यवाही... नाबालिक से बलात्कार का आरोपी चढ़ा पुलिस के हथे... रनचिरई पुलिस ने गिरफ्तार भेजा जेल...
बालोद/रनचिरई/बलात्कार

रनचिरई/ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थी ने रनचिरई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.12.21 को इनकी नाबालिक लड़की किसी को बिना बताए घर से कही चली गयी है, आसपास पता तालश करने पर भी कहीं नहीं पता चला, शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 151/2021 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिक को लेकर हैदराबाद चला गया है, जहाँ जाने हेतु टीम गठित किया गया था इसी दौरान लड़की वापस अपने घर आ गयी और अपने साथ हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी।
नाबालिक पीड़िता की दस्तयाबी के बाद महिला विवेचक से बयान कराने पर नाबालिक पीड़िता ने बताया कि
उसे आरोपी दिनेश कुमार खेलवार पिता गिरधारी लाल उम्र 20 वर्ष निवासी रजोली थाना रनचिराई के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे हैदराबाद ले गया जहाँ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया फिर उसे वापस लाकर दुर्ग छोड़ दिया जहाँ से वह अपने घर वापस आयी। जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि. 4,5(ठ)6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी।
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थी ने रनचिरई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.12.21 को इनकी नाबालिक लड़की किसी को बिना बताए घर से कही चली गयी है, आसपास पता तालश करने पर भी कहीं नहीं पता चला, शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 151/2021 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिक को लेकर हैदराबाद चला गया है, जहाँ जाने हेतु टीम गठित किया गया था इसी दौरान लड़की वापस अपने घर आ गयी और अपने साथ हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी।
नाबालिक पीड़िता की दस्तयाबी के बाद महिला विवेचक से बयान कराने पर नाबालिक पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी दिनेश कुमार खेलवार पिता गिरधारी लाल उम्र 20 वर्ष निवासी रजोली थाना रनचिराई के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे हैदराबाद ले गया जहाँ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया फिर उसे वापस लाकर दुर्ग छोड़ दिया जहाँ से वह अपने घर वापस आयी। जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि. 4,5(ठ)6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी।